नई दिल्ली: पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार अनिवार्य, 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम

New Delhi: Aadhaar is now mandatory for making PAN card, new rules will be implemented from July 1

नई दिल्ली: पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया नियम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा लागू किया गया है।

अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई भी वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाता था, लेकिन अब बिना आधार नंबर और उसके सत्यापन के पैन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

क्यों किया गया यह बदलाव?
CBDT का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाना है। इससे न सिर्फ टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी, बल्कि आय छुपाने वालों पर निगरानी भी मजबूत होगी।

क्या होगा असर?

  • आधार के बिना अब पैन के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
  • फर्जी या डुप्लीकेट पैन बनाने वालों पर रोक लगेगी।
  • टैक्स फाइलिंग में अधिक पारदर्शिता आएगी।
  • सरकारी डेटाबेस की सटीकता बढ़ेगी।

नोट: जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन भविष्य में किसी भी तरह के अपडेट या संशोधन के लिए आधार की जरूरत पड़ सकती है।

यह बदलाव देश की कर प्रणाली को और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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